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केंद्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तत्काल प्रभाव से एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध केंद्रीय बैंक के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
आरबीआई ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। आरबीआई के अनुसार, एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई कुछ चिंताओं पर आधारित है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इन चिंताओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया।
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एलआरएस योजना क्या है?
केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई योजना के तहत, देश के निवासी हर वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र रूप से $250,000 तक विदेश भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक समय-समय पर इस सीमा को बढ़ाता या घटाता है।
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बता दें कि एसबीएम बैंक मॉरीशस में स्थित एसबीएम होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है। यह एक वित्तीय सेवा कंपनी है। बैंक जमा, ऋण, व्यापार वित्त और कार्ड सहित कई वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। SBM बैंक ने RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 1 दिसंबर 2018 को परिचालन शुरू किया। पूरे देश में बैंक की 11 शाखाओं का नेटवर्क है।