मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC का रुख किया था।
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'ऐसे मुकदमे अखबारों के पहले पेज के लिए', CM योगी आदित्यनाथ के मामले में SC ने ऐसा क्यों कहा
'ऐसे मुकदमे अखबारों के पहले पेज के लिए', CM योगी आदित्यनाथ के मामले में SC ने ऐसा क्यों कहा
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं। इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC का रुख किया था।
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